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अब आम लोगों को भी मिल सकेगा पक्का मकान

Sat, 20 Aug 2016 10:36 PM IST
अवनीश शुक्ला/लखीमपुर खीरी।
अवनीश शुक्ला/लखीमपुर खीरी। Updated Sat, 20 Aug 2016 10:36 PM IST
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Now ordinary people can get pucca houses
लोगों को 45 दिन के भीतर अवैध भवनों को नियमित कराने के लिए आवेदन करना होगा। - फोटो : Demo pic
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व निमभन आय समूह के लिए शुरू हुई योजना 
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तीस और साठ वर्ग मीटर में बनाए जाएंगे मकान, 6.5 प्रतिशत का ब्याज पर मिलेगा छह लाख का लोन

नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले जिन लोगों के पास अपना पक्का आवास नही है, उन सभी को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास मुहैया कराया जाएगा। इस मकान में शौचालय रसोईघर के और स्नानघर भी होगा। योजना के लिए वही लोग पात्र होंगे जिनके पास पालिका क्षेत्र में अपनी जमीन होगी। नगर क्षेत्र के लोग इसके लिए नौ सितंबर तक पालिका और डूडा कार्यालय मेें आवेदन कर सकेंगे। 
 डूडा के परियोजना अधिकारी राजेश पांडे ने ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास अपना पक्का आवास नही है या फिर वह अपने प्लाट में झोपड़ी आदि डालकर रह रहे हैं। इन सभी को पक्का आवास दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई है। इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पालिका क्षेत्र में अपनी जमीन होगी। परियोजना अधिकारी ने बताया कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निमभन आय समूह के लिए ही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वार्षिक आय सीमा तीन लाख रुपये और निम्र आय समूह के लोगों के लिए वार्षिक आय तीन से छह लाख के बीच होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को तीस वर्ग मीटर में और निमभन आय समूह के लोगों को साठ वर्ग मीटर में दो कमरे, एक शौचालय, एक बाथरूम और एक किचन बनवाया जाएगा। परियोजना अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ढ़ाई लाख रुपये और निमभन आय समूह के लोगों को छह लाख रुपये दिए जाएंगे, इसमें निमभन आय के लोगों को ढ़ाई लाख का अनुदान मिलेगा और शेष राशि पर 6.5 प्रतिशत का ब्याज देना होगा शेष बैंक का ब्याज सरकार अदा करेगी। 
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प्लाट खरीदकर भी बनवा सकेंगे मकान
डूडा के पीओ ने बताया कि जिन लोगों के पास नगर पालिका क्षेत्र में अपना प्लाट या जमीन नही है। वह भी इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। बस इसके लिए पात्र को पालिका क्षेत्र में प्लाट खरीदना होगा।
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आवेदन में यह होगा संलग्र
आवदेन पत्र में आवेदन करने वाले को कहीं पर भी पक्का आवास न होने का शपथ पत्र, आय का शपथ पत्र, बैंक की पासबुक आधारकार्ड और मोबाइल नम्बर सहित जमीन के मालिकाना हक के कागज लगाने होंगे। इन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए 18001800155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


स्वयं कराना होगा निर्माण
इस योजना के तहत आवेदन कर्ता को अपना मकान अपने आप बनवाना होगा। शासन की ओर से पैसा तीन किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त नीवं भरने के बाद, दूसरी किस्त दीवालों के बनने पर और तीसरी किस्त छत डालने के समय पर  खाते में आएगी।
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