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निघासन कांड : पूरी हुई अभियोजन की बहस
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लखीमपुर खीरी। निघासन कांड में एडीजे राहुल सिंह प्रथम की अदालत में कई दिनों से चल रही अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने अब बचाव पक्ष को अपनी बहस करने के लिए मौका दिया है और अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख मुकर्रर की है।
अभियोजन का पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि निघासन में दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद छह आरोपियों को दोषी पाया था। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई है।
बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें कई दिनों से चल रही अभियोजन की बहस बुधवार को पूरी हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, वकार अहमद, फिरोज खान को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने 12 जून की तारीख मुकर्रर की है। 1 से 11 जून तक एडीजे राहुल सिंह प्रथम अवकाश पर रहेंगे। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि वह लिखित बहस दाखिल करेंगे।
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अभियोजन का पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि निघासन में दो बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद छह आरोपियों को दोषी पाया था। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई है।
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बाकी पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसमें कई दिनों से चल रही अभियोजन की बहस बुधवार को पूरी हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, वकार अहमद, फिरोज खान को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने 12 जून की तारीख मुकर्रर की है। 1 से 11 जून तक एडीजे राहुल सिंह प्रथम अवकाश पर रहेंगे। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि वह लिखित बहस दाखिल करेंगे।
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