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Lakhimpur Kheri News: चाचा की हत्या के दोषी भतीजे को उम्रकैद
Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:12 AM IST
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लखीमपुर खीरी। मामूली विवाद में चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश गौतम ने बृहस्पतिवार को दोषी भतीजे नितिन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामला पसगवां थाना क्षेत्र के चोरहा खुर्रम नगर का है। 27 जून 2023 को सुभाष वर्मा ने अपने भतीजे नितिन वर्मा से स्टोर रूम की चाबी मांगी थी। अभियोजन के अनुसार, नितिन ने चाबी देने से इन्कार कर सुभाष को धमकाया और तमंचे से गोली मार दी। पत्नी विनोदिनी वर्मा के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पड़ोसियों और राहगीरों की मदद से सुभाष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पसगवां पुलिस ने नितिन को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। फॉरेंसिक जांच में तमंचे से गोली चलने की पुष्टि हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विनोदिनी वर्मा, अशोक उर्फ हेमेंद्र, अमित कुमार, राजेश कुमार और डॉक्टर दिनेश कुमार समेत कई गवाहों ने बयान दर्ज कराए। उप निरीक्षक हरीश कुमार सिंह, डॉक्टर यश कुमार, एसआई दीपक राठौड़, इंस्पेक्टर निर्भय सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और वैज्ञानिक अधिकारी महेश यादव ने भी गवाही दी।साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नितिन वर्मा को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामला पसगवां थाना क्षेत्र के चोरहा खुर्रम नगर का है। 27 जून 2023 को सुभाष वर्मा ने अपने भतीजे नितिन वर्मा से स्टोर रूम की चाबी मांगी थी। अभियोजन के अनुसार, नितिन ने चाबी देने से इन्कार कर सुभाष को धमकाया और तमंचे से गोली मार दी। पत्नी विनोदिनी वर्मा के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पड़ोसियों और राहगीरों की मदद से सुभाष को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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पसगवां पुलिस ने नितिन को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। फॉरेंसिक जांच में तमंचे से गोली चलने की पुष्टि हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विनोदिनी वर्मा, अशोक उर्फ हेमेंद्र, अमित कुमार, राजेश कुमार और डॉक्टर दिनेश कुमार समेत कई गवाहों ने बयान दर्ज कराए। उप निरीक्षक हरीश कुमार सिंह, डॉक्टर यश कुमार, एसआई दीपक राठौड़, इंस्पेक्टर निर्भय सिंह, इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह और वैज्ञानिक अधिकारी महेश यादव ने भी गवाही दी।साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नितिन वर्मा को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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