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Lakhimpur Kheri News: मनचले को 4 वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Tue, 28 Feb 2023 11:14 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 28 Feb 2023 11:14 PM IST
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Manchale's imprisonment for 4 years, fine also
घर में घुसकर नाबालिग बालिका को धमकाने का मामला
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लखीमपुर खीरी। घर में घुसकर नाबालिग बालिका को धमकाने के मामले में एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने मनचले को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी बृजेश पांडे ने बताया कि तिकुनिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेलरायां निवासी रतीराम के खिलाफ थाना क्षेत्र की ही एक ग्रामीण महिला ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 6 मई 2013 की रात 11:00 बजे रतीराम उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़खानी करने के इरादे से घर में घुसा और बालिका को पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगा।
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विरोध करने पर घरवालों को भी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया था। दिल्ली में परिवार ने तीसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर अदालती सुनवाई के दौरान ही पीड़िता की मां पुलिस को दिए गए अपने बयानों से मुकर गई थी। मगर संतोष सिंह और प्यारेलाल के साथ थाने पर जाकर तहरीर देना स्वीकार किया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एडीजे राहुल सिंह प्रथम ने आरोपी रतीराम को रात में घर में घुसकर धमकी देने के मामले में दोषी साबित पाया था और चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालती फैसले में यह व्यवस्था दी गई है कि वसूल की गई जुर्माने की रकम में से 10000 रुपये पीड़िता को मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे।
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