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Lakhimpur Kheri News: घर में सो रही किशोरी से छेड़खानी, दोषी को चार साल की कैद

Sat, 05 Sep 2026 11:25 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:25 PM IST
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Man sentenced to four years' imprisonment for molesting a teenage girl while she was sleeping at home
लखीमपुर खीरी। संपूर्णानगर थाना क्षेत्र में घर में सो रही दलित किशोरी से छेड़खानी और विरोध पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आजादनगर घोला निवासी गंगाराम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 26 जुलाई 2021 की रात करीब साढ़े 11 बजे संपूर्णानगर क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की चीख सुनकर परिजनों की नींद खुली। उन्होंने गंगाराम को कथित तौर पर उसके साथ बुरी हरकत करते पाया। 14 वर्षीय किशोरी ने बताया कि आरोपी ने सोते समय उसे दबोच लिया और छेड़खानी करने लगा।
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विरोध करने पर जातिसूचक अपशब्द कहते हुए चुप रहने और जान से मारने की धमकी दी गई। अगले दिन थाने में सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर सुलह-समझौते का प्रयास किया। एसपी कार्यालय में शिकायत के बाद एसपी के आदेश पर 31 जुलाई 2021 की रात नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें घर में घुसकर छेड़खानी और जान से मारने की धमकी की धाराएं लगाई गईं।
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सुनवाई के दौरान पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। शनिवार को अदालत ने गंगाराम को दोषसिद्ध करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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