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Lakhimpur Kheri News: दो साल पुराने महिला की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद
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लखीमपुर खीरी। महिला की गला घोटकर हत्या के दो साल पुराने मामले में एडीजे सुनील वर्मा ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी शिवगोविंद राठौर ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम लाहौरीनगर में सचिन धवन के खेत के पास छह अप्रैल 2021 को एक महिला का संदिग्ध हालात में शव मिला था। बाद में पता चला कि महिला का नाम जनतीरा देवी गै। उसकी बेटी नीतू और दामाद गोला थाने के ग्राम भुड़वारा में रहते हैं। बेटी नीतू ने बताया कि मां उसके साथ ही रहती थी। एक अप्रैल 2021 को भिखनापुर में रहने वाली बहन जमुना देवी से मिलने की बात कहते हुए घर से निकली थी।
पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ग्राम मछैदिया कोतवाली सदर निवासी संजय भार्गव की गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने मोबाइल और सिम भी संजय भार्गव के पास से बरामद किया था। अदालती सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारोपी संजय भार्गव को दोषी साबित पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एडीजीसी शिवगोविंद राठौर ने बताया कि कोतवाली सदर के ग्राम लाहौरीनगर में सचिन धवन के खेत के पास छह अप्रैल 2021 को एक महिला का संदिग्ध हालात में शव मिला था। बाद में पता चला कि महिला का नाम जनतीरा देवी गै। उसकी बेटी नीतू और दामाद गोला थाने के ग्राम भुड़वारा में रहते हैं। बेटी नीतू ने बताया कि मां उसके साथ ही रहती थी। एक अप्रैल 2021 को भिखनापुर में रहने वाली बहन जमुना देवी से मिलने की बात कहते हुए घर से निकली थी।
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पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ग्राम मछैदिया कोतवाली सदर निवासी संजय भार्गव की गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने मोबाइल और सिम भी संजय भार्गव के पास से बरामद किया था। अदालती सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को एडीजे सुनील वर्मा ने हत्यारोपी संजय भार्गव को दोषी साबित पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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