फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Lawyers went on strike after the filing rejection order was not passed

Lakhimpur Kheri News: दाखिल खारिज आदेश पारित न होने पर वकीलों ने की हड़ताल

Fri, 19 Sep 2025 11:27 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 19 Sep 2025 11:27 PM IST
विज्ञापन
Lawyers went on strike after the filing rejection order was not passed
गोला तहसील में प्रदर्शन करते अधिवक्ता। स्रोत : अ​धिवक्ता संघ
गोला गोकर्णनाथ। तय समय में दाखिल खारिज का आदेश पारित नहीं होने से नाराज तहसील के अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए। एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासनिक कार्यों, माॅकड्रिल में व्यस्तता के चलते बार संघ के पदाधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के बाद अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर समस्या का निराकरण किया जाएगा।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केके शुक्ल की अध्यक्षता में वकीलों की सभा हुई थी। इसमें संघ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सामूहिक हड़ताल का एलान किया था। शुक्रवार को भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। अधिवक्ताओं ने कहा कि शासनादेश के मुताबिक अविवादित पत्रावलियों में तय समय सीमा में नामांतरण आदेश अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किए जा हैं। जब तक दाखिल खारिज पारित नहीं किए जाते, तब तक अधिवक्ता सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे।
विज्ञापन


इस मौके पर महामंत्री अनूप वर्मा, नरेश सिंह तोमर, लाल बिहारी वर्मा, नरेंद्र शुक्ला, आदर्श वर्मा, नीरज मिश्रा, हरिनाम पांडे, राकेश त्रिपाठी, अरुण दीक्षित आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed