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Lakhimpur Kheri News: शादी अनुदान के लिए आवेदक की आय सीमा बढ़ी

Sat, 08 Jun 2024 04:35 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 04:35 AM IST
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Income limit of applicant for marriage grant increased
लखीमपुर खीरी। शासन ने ओबीसी समाज के गरीब की बेटियों की शादी में अनुदान दिए जाने के लिए आवेदक की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। इससे पूर्व यह सीमा शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 080 रुपये प्रतिवर्ष थी।
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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन में आवेदक का आधार, बेटी का आधार, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति-आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड आदि अभिलेख होने चाहिए। आवेदक माता-पिता कोई भी हो सकता है।
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शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नंबर अंकित करना होगा। आवेदक तथा पुत्री दोनों का आधार की ई-केवाईसी होनी चाहिए। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एवं मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। शादी के 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
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