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Lakhimpur Kheri News: दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल कैद, 10 हजार जुर्माना

Fri, 09 Oct 2026 11:53 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 PM IST
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Husband sentenced to 10 years' imprisonment and a fine of Rs 10,000 in dowry death case
लखीमपुर खीरी। अतिरिक्त दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने और सिर पर ईंट मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे मोहम्मदी दिनेश गौतम ने आरोपी पति संतोष उर्फ नन्हू को दस साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, पसगवां निवासी संतोष उर्फ नन्हू से रामकुमार ने अपनी बेटी नीरू की शादी वर्ष 2010 में की थी। ससुराल में नीरू को छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित कर मारपीट की जाती थी। परेशान होकर रामकुमार उसे अपने घर ले आए थे। 10 अक्तूबर 2016 को संतोष पत्नी नीरू और चार वर्षीय बेटे आशीष को अपने साथ ले गया। 19 अक्तूबर 2016 को दोपहर में नीरू जीने पर बैठी थी, तभी संतोष ने उसके सिर पर ईंट मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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नीरू के पिता ने संतोष के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पसगवां पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान रामकुमार, विपिन गुप्ता, सोनी, डॉ. अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर लाल धारी भारती, क्षेत्राधिकारी विजय कुमार यादव, मनोज कुमार यादव और नायब तहसीलदार ओमप्रकाश मिश्र समेत नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनाई।
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