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Lakhimpur Kheri News: दहेज हत्या के दोषी पति, सास व जेठ को 10-10 साल की कैद

Thu, 29 May 2025 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 29 May 2025 11:20 PM IST
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Husband, mother-in-law and brother-in-law convicted of dowry murder sentenced to 10 years imprisonment each
लखीमपुर खीरी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू भूलेराम ने दहेज हत्या के मामले में देवेश कुमार, सुरजना देवी और सत्येंद्र कुमार को 10-10 साल की कैद और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि अंबिका प्रसाद ने अपनी बेटी पुष्पा देवी का विवाह थाना हैदराबाद के गांव प्रसादपुर निवासी देवेश कुमार के साथ 22 फरवरी 2016 में किया था। हैसियत के हिसाब से दान-दहेज भी दिया था।
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बावजूद इसके विवाहिता के पति देवेश कुमार, सास और जेठ एक बाइक व पांच लाख रुपये की मांग करते रहे। मांग पूरी नहीं होने पर आठ नवंबर 2020 को पुष्पा देवी की हत्या कर दी गई। विवाहिता की मां ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और सात अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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