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तिकुनिया कांड - क्रास केस मामले में सुनवाई 25 जुलाई को

Tue, 19 Jul 2022 12:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 12:48 AM IST
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Hearing in Tikunia case - cross case case on July 25
Hearing in Tikunia case - cross case case on July 25
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा क्रॉस केस मामले में जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में आरोप निर्धारण को लेकर राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। जिला जज अदालत ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
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तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को अभियोजन पक्ष देख रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौड़ ने आरोपी गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को बेबुनियाद बताते हुए विस्तृत आपत्ति दाखिल कर दी। अदालत में राज्य सरकार की ओर से 26 पेज की आपत्ति रखते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन को आधारहीन बताया।
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वहीं आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना, शिव सहाय सिंह और विनय सिंह ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ दी गई आपत्ति की नकल प्राप्त की और डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए समय की मांग की। जिस पर जिला जज ने 25 जुलाई की तारीख नियत की है।
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वहीं आरोपियों की ओर आरोपियों की उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से जिला जेल से अदालत में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई गई।
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