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Lakhimpur Kheri News: जुर्म कबूल किया, अदालत ने ढाई साल की कैद सुनाई
Wed, 09 Sep 2026 11:14 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:14 PM IST
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लखीमपुर खीरी। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी पंकज कुमार को अदालत ने ढाई साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पंकज ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
संपूर्णानगर पुलिस ने वर्ष 2024 में पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के बाजारघाट निवासी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान पंकज जेल में ही रहा। पैरोकारी के अभाव में उसे जमानत नहीं मिल सकी। एडीजे एफटीसी अदालत में जुर्म कबूल करने पर अदालत ने जेल में बिताई ढाई साल की अवधि को ही सजा माना। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। संवाद
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संपूर्णानगर पुलिस ने वर्ष 2024 में पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के बाजारघाट निवासी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान पंकज जेल में ही रहा। पैरोकारी के अभाव में उसे जमानत नहीं मिल सकी। एडीजे एफटीसी अदालत में जुर्म कबूल करने पर अदालत ने जेल में बिताई ढाई साल की अवधि को ही सजा माना। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। संवाद
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