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जिले में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा अधिनियम

Tue, 01 Mar 2016 10:16 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Tue, 01 Mar 2016 10:16 PM IST
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Food Security Act came into force in the district
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से लागू हो गया है। आगामी पांच मार्च से खाद्य सुरक्षा के तहत पात्रों को अनाज का वितरण शुरू हो जाएगा। जिले के अंत्योदय परिवारों और चयनित पात्र परिवारों के खाद्यान्न का मासिक आवंटन जारी हो चुका है। अब तक इस योजना में अंत्योदय अन्य योजना के 109890 परिवार और खाद्य सुरक्षा के तहत 671922 परिवार आच्छादित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा में अब तक 2547399 यूनिट शामिल किए जा चुके हैं।
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जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जिले में पूर्व से प्रभावी बीपीएल और एपीएल योजना के खाद्यान्न के आवंटन को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन शासन से निर्गत कर दिया है। इसका वितरण दो रुपया प्रति किलो गेहूं और तीन रुपया प्रति किलो चावल की दर से प्रति यूनिट उपभोक्ताओं को किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2016 तक पात्र परिवार के रूप में चयनित उपभोक्ताओं को मार्च माह में खाद्य सुरक्षा के तहत खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिले में पूर्व प्रचलित अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों के अतिरिक्त बीपीएल योजना के कार्डधारकों में मार्च 2016 में चीनी का नियमित वितरण मानक 700 ग्राम प्रति यूनिट के साथ-साथ त्योहारों के लिए आवंटित चीनी का वितरण 13.50 रुपया प्रति किलो की दर से किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल/अंत्योदय कार्ड पर तीन लीटर प्रति कार्ड और एपीएल कार्ड पर 2.50 लीटर प्रति कार्ड मिट्टी का तेल दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र के सभी योजनाओं के कार्डों पर तीन लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल का वितरण किया जाएगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित पात्र परिवारों का विवरण
अंत्योदय अन्न योजना                   109890
पात्र परिवारों की संख्या                  671922
पात्र गृहस्थियों की यूनिट की संख्या     2547399
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खाद्य सुरक्षा के तहत मार्च माह में आवंटित खाद्यान्न
योजना                           गेहूं                           चावल
अंत्यादय                  1098.900 मी.टन             2747.250 मी.टन

पात्र परिवार               8129.740 मी.टन             3492.746 मी.टन
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