{"_id":"e9045330c76c44913ba44bb719649906","slug":"food-safety-compiled-a-list-of-characters-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रों की सूची तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रों की सूची तैयार
लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 02 Sep 2015 05:14 PM IST
विज्ञापन
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता सूची तैयार कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 79.53 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 65.0 गृहस्थियों को आच्छादित किया जाना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 61.18 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 63.1 फीसदी पात्रों की सूची तैयार कर ली गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की 1229 उचित दर की दुकानों में से 1149 दुकानों की सूची तैयार हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 61.18 फीसदी पात्र गृहस्थियों का चयन पूरा कर लिया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 65 फीसदी के सापेक्ष 63.1 फीसदी पात्रों का चयन कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 149 राशन की दुकानें हैं।
डीएसओ डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जो काम बाकी रह गया है उसे बुधवार रात तक पूरा करने के बाद सूची पब्लिक डोमेंड पर डाल दी जाएगी। पात्रता सूची पर मिलने वाली आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद पात्रों का चयन किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के लिए सभी तहसीलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद पात्र गृहस्थियों को पांच किलो प्रति यूनिट की दर से राशन दिया जाएगा इसमें मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि एक रुपया प्रति किलो, गेहूं दो रुपया प्रति किलो और चावल तीन रुपया प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की 1229 उचित दर की दुकानों में से 1149 दुकानों की सूची तैयार हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 61.18 फीसदी पात्र गृहस्थियों का चयन पूरा कर लिया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 65 फीसदी के सापेक्ष 63.1 फीसदी पात्रों का चयन कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 149 राशन की दुकानें हैं।
विज्ञापन
डीएसओ डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि जो काम बाकी रह गया है उसे बुधवार रात तक पूरा करने के बाद सूची पब्लिक डोमेंड पर डाल दी जाएगी। पात्रता सूची पर मिलने वाली आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद पात्रों का चयन किया जाएगा। आपत्तियों के निराकरण के लिए सभी तहसीलों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद पात्र गृहस्थियों को पांच किलो प्रति यूनिट की दर से राशन दिया जाएगा इसमें मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि एक रुपया प्रति किलो, गेहूं दो रुपया प्रति किलो और चावल तीन रुपया प्रति किलो की दर से दिया जाएगा।
विज्ञापन