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दुराचारी को सात वर्ष की सजा, जुर्माना भी

Wed, 10 Feb 2016 11:21 PM IST
लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। Updated Wed, 10 Feb 2016 11:21 PM IST
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Vicious seven-year sentence, fine
शौच के लिए गई युवती के साथ दुराचार के मामले में एडीजे एफटीसी जज नीलू मोघा ने दुराचारी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी निर्मल चौधरी ने बताया कि कोतवाली सदर के एक गांव की रहने वाली पीड़ित किशोरी चार फरवरी 2011 को शौच के लिए सुबह साढ़े पांच बजे गांव में ही गई थी। आरोप है कि उसी समय आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर बलात्कार किया। पीड़िता के शोरगुल पर गांव की दूसरी महिला पहुंची तब आरोपी धमकियां देते हुए भाग गया था। इस मामले में अदालत में पीडिता के अलावा, नूरजहां,जुलेखा, डा.मीरा वर्मा, एसएसआई नजमुल हसन नकवी, तथा एचसीपी रामवृक्ष पाल की गवाही दर्ज कराई गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी वजीर उर्फ इशरत अली को दुराचार के लिए दोषी पाते हुए सात वर्ष के  कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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