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दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माना
लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 30 Apr 2015 12:15 AM IST
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सर्राफा कारोबारी के साथ लूटपाट के दौरान गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे हाजी अशरफ अंसारी ने दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि संपूर्णानगर की खजुरिया मंडी में सर्राफा कारोबारी चंदन कुमार चारो की सर्राफा की दुकान थी। विगत 16 जून 2007 की शाम सवा सात बजे जब चंदन अपने लड़के पुलकेश के साथ दुकान बंद कर गांव कमलापुरी बाइक से लौट रहा था तभी कमलापुरी-खजुरिया के बीच में पुलिया के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। चंदन के हाथाें से आभूषण भरा बैग छीनने के दौरान बदमाशों ने चंदन को गोली मार दी थी। लुटेरों ने 150 ग्राम के सोने के जेवरात, चार किलोग्राम चांदी और 25 हजार रुपये की नकदी लूट ली थी। अन्य बदमाशों ने बांके और चाकू से मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पीलीभीत के कल्लू, मुकेश और मुरारी को गिरफ्तार किया था, इनके पास से लूटपाट के जेवरात भी बरामद हुए। सुनवाई के दौरान पुलकेश, रवि प्रताप सिंह, संतोष चारो, कैलाश यादव, डॉ. प्रकाश गौड़, एसओ महेंद्र प्रताप सिंह ने गवाही दर्ज कराई तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कल्लू और मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुकेश पर 40 हजार रुपये और कल्लू पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मुकदमा सुनवाई के दौरान ही मुरारी की मृत्यु हो चुकी है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि संपूर्णानगर की खजुरिया मंडी में सर्राफा कारोबारी चंदन कुमार चारो की सर्राफा की दुकान थी। विगत 16 जून 2007 की शाम सवा सात बजे जब चंदन अपने लड़के पुलकेश के साथ दुकान बंद कर गांव कमलापुरी बाइक से लौट रहा था तभी कमलापुरी-खजुरिया के बीच में पुलिया के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने टक्कर मारकर उसे गिरा दिया। चंदन के हाथाें से आभूषण भरा बैग छीनने के दौरान बदमाशों ने चंदन को गोली मार दी थी। लुटेरों ने 150 ग्राम के सोने के जेवरात, चार किलोग्राम चांदी और 25 हजार रुपये की नकदी लूट ली थी। अन्य बदमाशों ने बांके और चाकू से मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पीलीभीत के कल्लू, मुकेश और मुरारी को गिरफ्तार किया था, इनके पास से लूटपाट के जेवरात भी बरामद हुए। सुनवाई के दौरान पुलकेश, रवि प्रताप सिंह, संतोष चारो, कैलाश यादव, डॉ. प्रकाश गौड़, एसओ महेंद्र प्रताप सिंह ने गवाही दर्ज कराई तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कल्लू और मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही मुकेश पर 40 हजार रुपये और कल्लू पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मुकदमा सुनवाई के दौरान ही मुरारी की मृत्यु हो चुकी है।
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