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दो सगे भाइयों सहित छह को सात साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/लखीमपुर खीरी।
Updated Fri, 26 Aug 2016 10:18 PM IST
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jail shimla
मामूली कहासुनी पर हुआ था जानलेवा हमला
मामूली कहासुनी के चलते जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे बाबूराम ने दो सगे भाइयों सहित छह लोगों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए श्रीपाल जायसवाल ने बताया कि शहर से सटे सलेमपुर कोनि की अमर विहार कॉलोनी में विकास चौधरी का मकान है। आरोप है कि 12 नवंबर 2012 को कॉलोनी में बालू लदी हुई टैक्टर-ट्रॉली में विकास चौधरी की कार टकरा गई। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई तो टैक्टर ट्रॉली के मालिक कमलेश वर्मा, विजय वर्मा, भूरे, रंजीत, विनोद वर्मा और प्रेम वर्मा ने धावा बोल दिया। जब विकास के भाई मिथलेश चौधरी और लड़के अमर चौधरी ने बीच बचाव की कोशिश की तो इन लोगों ने उन्हें भी बुरी तरह मारापीटा। हमलावरों ने मिथलेश और अमर चौधरी को गोली मार दी, लंबे इलाज के बाद दोनों को बचाया जा सका। केस को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से विकास चौधरी, रामविलास वर्मा, हरिश्चंद्र कनौजिया, रविंद्र सिंह, मिथलेश चौधरी, अमन चौधरी, एसआई रामजीत यादव, एसआई संजीव दुबे, एसआई जय प्रकाश यादव, डॉ.सैय्यद फरहान अहमद हाशमी की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई।
अदालत ने सभी छह हमलावरों को दोषसिद्ध करते हुए सात सालों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में अदालत ने जुर्माना वसूली की रकम में से आधी रकम पीड़ित को दिलाने का आदेश दिया है।
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मामूली कहासुनी के चलते जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे बाबूराम ने दो सगे भाइयों सहित छह लोगों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए श्रीपाल जायसवाल ने बताया कि शहर से सटे सलेमपुर कोनि की अमर विहार कॉलोनी में विकास चौधरी का मकान है। आरोप है कि 12 नवंबर 2012 को कॉलोनी में बालू लदी हुई टैक्टर-ट्रॉली में विकास चौधरी की कार टकरा गई। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई तो टैक्टर ट्रॉली के मालिक कमलेश वर्मा, विजय वर्मा, भूरे, रंजीत, विनोद वर्मा और प्रेम वर्मा ने धावा बोल दिया। जब विकास के भाई मिथलेश चौधरी और लड़के अमर चौधरी ने बीच बचाव की कोशिश की तो इन लोगों ने उन्हें भी बुरी तरह मारापीटा। हमलावरों ने मिथलेश और अमर चौधरी को गोली मार दी, लंबे इलाज के बाद दोनों को बचाया जा सका। केस को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से विकास चौधरी, रामविलास वर्मा, हरिश्चंद्र कनौजिया, रविंद्र सिंह, मिथलेश चौधरी, अमन चौधरी, एसआई रामजीत यादव, एसआई संजीव दुबे, एसआई जय प्रकाश यादव, डॉ.सैय्यद फरहान अहमद हाशमी की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई।
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अदालत ने सभी छह हमलावरों को दोषसिद्ध करते हुए सात सालों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में अदालत ने जुर्माना वसूली की रकम में से आधी रकम पीड़ित को दिलाने का आदेश दिया है।
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