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आरोपी सांसद समेत 11 लोगों को उम्रकैद
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धनगढ़ी-नेपाल। कैलाली जिले के टीकापुर में साढ़े तीन वर्ष पहले पुलिस और थारू आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प में आठ पुलिस कर्मियों सहित नौ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में धनगढ़ी-कैलाली जिला अदालत ने बुधवार को सांसद रेशम चौधरी सहित ग्यारह लोगों को उम्रकैद और थारू नेता लक्ष्मण चौधरी सहित बारह लोगों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
कैलाली जिला के टीकापुर में साढ़े तीन साल पहले थारू हट आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच झड़प हुई थी। जिसमें कैलाली जिले के एसएसपी सहित आठ पुलिसकर्मी और एक नाबालिग की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 58 लोगों को नामजद किया था। जिसमें से पुलिस ने सांसद रेशम चौधरी, थारू नेता लक्ष्मण चौधरी सहित 27 अभियुक्तों को पकड़ा था। जबकि बाकी 31 अभियुक्त फरार हैं। बुधवार को कैलाली जिला अदालत न्यायाधीश परशुराम भट्टराई ने 42 माह बाद उक्त मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला अदालत ने मुख्य आरोपी सांसद रेशम चौधरी, लाहुराम चौधरी, सुंदर लाल कठरिया, हरि नारायन चौधरी, राजकुमार कठरिया, राजेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी, वीर बहादुर चौधरी, बृजमोहन डगोरा को उम्रकैद तथा नाबलिग श्रवण चौधरी को दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही थारू नेता लक्ष्मण चौधरी सहित बारह अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कारावास की सजा दी गई है। बाकी फरार अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा चलेगा। बता दें कि इस हत्याकांड के फैसले पर सबकी नजर थी।
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कैलाली जिला के टीकापुर में साढ़े तीन साल पहले थारू हट आंदोलनकारियों व पुलिस के बीच झड़प हुई थी। जिसमें कैलाली जिले के एसएसपी सहित आठ पुलिसकर्मी और एक नाबालिग की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 58 लोगों को नामजद किया था। जिसमें से पुलिस ने सांसद रेशम चौधरी, थारू नेता लक्ष्मण चौधरी सहित 27 अभियुक्तों को पकड़ा था। जबकि बाकी 31 अभियुक्त फरार हैं। बुधवार को कैलाली जिला अदालत न्यायाधीश परशुराम भट्टराई ने 42 माह बाद उक्त मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला अदालत ने मुख्य आरोपी सांसद रेशम चौधरी, लाहुराम चौधरी, सुंदर लाल कठरिया, हरि नारायन चौधरी, राजकुमार कठरिया, राजेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी, वीर बहादुर चौधरी, बृजमोहन डगोरा को उम्रकैद तथा नाबलिग श्रवण चौधरी को दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही थारू नेता लक्ष्मण चौधरी सहित बारह अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कारावास की सजा दी गई है। बाकी फरार अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा चलेगा। बता दें कि इस हत्याकांड के फैसले पर सबकी नजर थी।
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