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रिश्तों का कत्ल:पिता पुत्र सहित चार को उम्रकैद
Updated Thu, 24 Aug 2017 07:43 PM IST
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लखीमपुर खीरी। मकान बटवारे के विवाद में बेलचा मारकर अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में एडीजे कुलदीप सक्सेना ने हत्यारोपी भाई, भतीजे सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही चारों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरी निवासी वीरपाल और श्यामलाल के बीच मकान व सहन के बटवारे को लेकर 26 मार्च 2015 की शाम पांच बजे कहासुनी चल रही थी, इसी बीच श्यामलाल बेलचा लेकर और उसकी पत्नी रामगुनी पुत्र शर्मा और अमित ने लाठी डंडों से वीरपाल पर हमला कर दिया। हमलावरों ने वीरपाल के सिर में बेलचा मार दिया, जब उसकी पत्नी नन्हीं देवी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले की रिपोर्ट वीरपाल और श्यामलाल के तीसरे भाई भगवानदीन ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने जांच के बाद चारों हत्यारोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए भगवानदीन, नन्हीं देवी, रामगुलाम, डॉ.वीके वर्मा डॉ.अमित सिंह, डॉ.अजय कुमार और एसओ बृजेंद्र नाथ यादव की गवाही दर्ज कराई गई और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद हत्यारोपी श्यामलाल, उसकी पत्नी रामगुनी व पुत्र शर्मा और अमित को दोषसिद्ध पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर दस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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