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तीन फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

Sun, 15 Sep 2019 07:03 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Sep 2019 07:03 PM IST
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लखीमपुर खीरी। वीडीओ त्रिवेंद्र कुमार की आत्महत्या के चर्चित मामले में अब तक हाथ नहीं आए तीन अभियुक्तों पर पुलिस ने शनिवार देर शाम 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। चौथे अभियुक्त प्रधानपुत्र हरदेव सिंह को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने की बात पुलिस ने बताई है। इससे पहले पुलिस ने न्यायालय से चारों फरार अभियुक्तों के एनबीडब्ल्यू जारी कराए थे।
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गोला (कुंभी) ब्लाक के वीडीओ त्रिवेंद्र कुमार की मौत के मामले में नामजद नौ अभियुक्तों में से पांच की गिरफ्तारी हो चुकी है। चार अभियुक्त भाकियू (लोकतांत्रिक) के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान निवासी थाना माल जनपद लखनऊ, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला उर्फ श्यामू निवासी जनता ब्रिक फील्ड के पास मैगलगंज, भाकियू मीडिया प्रभारी विकास शुक्ला निवासी मितौली और प्रधानपुत्र हरदेव सिंह उर्फ पप्पू निवासी सुभाषनगर मोहम्मदी अभी हाथ नहीं आए हैं। उनकी गिरफ्तारी करने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। इन चारों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात कही जाती रही है। एसपी पूनम ने शनिवार को देर शाम को तीन अभियुक्तों राकेश सिंह चौहान, प्रदीप शुक्ला उर्फ श्यामू और विकास शुक्ला पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया। एसपी ने आवश्यक सूचना के नाम से पंफलेट छपवाए। उसमें बताया गया कि तीनों वांछितों की सूचना देने वालों का नाम-पता गुप्त रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि तीनों अभियुक्तों में प्रत्येक के बारे में सूचना देने वाले को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। एसपी ने वांछित अभियुक्तों के बारे में सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं।
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इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना
अगर कोई तीनों अभियुक्तों के बारे में सूचना देना चाहता है तो वह एसपी के नंबर 9454400284, एएसपी 9454401072, सीओ सिटी/विवेचक 9454401484, कोतवाली सदर 9454403784, कंट्रोल रूम 9454417444 पर सूचना दे सकता है।
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एक ही अभियुक्त को मिला स्टे
प्रधानपुत्र हरदेव सिंह उर्फ पप्पू को हाईकोर्ट से स्टे मिल सका है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर सीओ ने बताया है कि स्टे मिल गया है। नौ सितंबर को हरदेव सिंह की ओर से हाईकोर्ट लखनऊ में पुलिस की एफआईआर को चुनौती देते हुए रिट दाखिल की गई थी। इसके बाद 11 सितंबर को राकेश सिंह चौहान की ओर से दूसरी मिस्लेनियस बेंच पिटीशन दायर की गई। हाईकोर्ट के वकील रवि प्रताप सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को कोर्ट नंबर नौ की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। शहर कोतवाल ने भी हाईकोर्ट के वकील की ओर से स्टे की सूचना मिलने की बात कही है, हलांकि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अब तक आदेश अपलोड नहीं हो सका है।
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