{"_id":"62db029011542e286f22d8e8","slug":"court-lakhimpur-news-bly492214494","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुकदमे से बरी हुईं सांसद रेखा वर्मा, ड्राइवर भी निर्दोष साबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुकदमे से बरी हुईं सांसद रेखा वर्मा, ड्राइवर भी निर्दोष साबित
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखीमपुर खीरी। भाजपा सांसद रेखा वर्मा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और निषेधाज्ञा की अवमानना के मामले में शुक्रवार को एसीजेएम मोना सिंह की अदालत ने अपने फैसले में रेखा वर्मा और उनके ड्राइवर संतोष कुमार को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि 2014 के आम लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2014 को सांसद रेखा अरुण वर्मा अपने समर्थकों के साथ ईसानगर थाना क्षेत्र के गुरुदीन पुरवा में चुनाव प्रचार कर रही थीं और कई वाहनों के काफिले के साथ अपने समर्थकों से मिलते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रही थीं। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त फ्लाइंग स्क्वाड ने गाड़ी में लगे भाजपा के झंडे के साथ ड्राइवर संतोष कुमार को पकड़ लिया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी कौशल किशोर ने मामले में शिव कुमार यादव, राजीव त्रिपाठी शिव कुमार सिंह और एसआई जनार्दन प्रताप सिंह की गवाही दर्ज कराई थी। एडीजीसी कपिल कटियार और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने दंडित कराने के लिए अभियोजन पक्ष रखा तो बचाव पक्ष से सांसद रेखा वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शुक्ला ने ड्राइवर संतोष कुमार की ओर से झूठा फंसाए जाने का दलील दी। अदालत में दोनों आरोपियों की ओर से बहस सुनने के बाद शुक्रवार को सांसद रेखा वर्मा और ड्राइवर संतोष को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि 2014 के आम लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2014 को सांसद रेखा अरुण वर्मा अपने समर्थकों के साथ ईसानगर थाना क्षेत्र के गुरुदीन पुरवा में चुनाव प्रचार कर रही थीं और कई वाहनों के काफिले के साथ अपने समर्थकों से मिलते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रही थीं। इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त फ्लाइंग स्क्वाड ने गाड़ी में लगे भाजपा के झंडे के साथ ड्राइवर संतोष कुमार को पकड़ लिया। सुनवाई के दौरान एडीजीसी कौशल किशोर ने मामले में शिव कुमार यादव, राजीव त्रिपाठी शिव कुमार सिंह और एसआई जनार्दन प्रताप सिंह की गवाही दर्ज कराई थी। एडीजीसी कपिल कटियार और सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने दंडित कराने के लिए अभियोजन पक्ष रखा तो बचाव पक्ष से सांसद रेखा वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश शुक्ला ने ड्राइवर संतोष कुमार की ओर से झूठा फंसाए जाने का दलील दी। अदालत में दोनों आरोपियों की ओर से बहस सुनने के बाद शुक्रवार को सांसद रेखा वर्मा और ड्राइवर संतोष को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन