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जुबैर की जमानत अर्जी खारिज पुलिस कस्टडी रिमांड पर 20 जुलाई को होगी सुनवाई

Sun, 17 Jul 2022 12:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 12:51 AM IST
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लखीमपुर खीरी। विवादित ट्वीट को लेकर अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले में एसीजेएम ज्योति श्रीवास्तव ने शनिवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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उनकी ओर से अधिवक्ता हरजीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और कुलदीप सिंह ने एसीजेएम अदालत में बहस करते हुए कहा कि सियासी रूप से उन्हें फंसाया जा रहा है। जो अपराध लगाए जा रहे हैं वह सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराध हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती थी। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी केपी सिंह और अवधेश यादव की ओर से दलील दी गई कि सुशिक्षित समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्तियों द्वारा यह अपराध किया जा रहा है। इससे पूरे समाज की शांति व्यवस्था प्रभावित हुई। ऐसे ही वक्तव्य से दंगे फसाद भड़क सकते थे। विवेचना अधिकारी ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर केस डायरी में शामिल किए हैं। जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालती सुनवाई के बाद एसीजेएम ज्योति श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।उधर, मोहम्मद जुबेर को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करने की मोहम्मदी पुलिस की अर्जी पर सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।
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