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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
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लखीमपुर खीरी। अपर जिला जज प्रथम कुलदीप सक्सेना ने सोमवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी पर दोष साबित होने पर उम्रकैद और 14 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चार वर्षीय बच्ची बीते साल 17 नवंबर को घर के पास ही बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी मुकेश कुमार उसे किसी बहाने घर एक खाली घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर बच्ची किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिवार वालों की दी। परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और घटना की तहरीर पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पूनम मौके पर पहुंची और बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कराया। एसपी के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराए। एसपी ने दस दिनों के अंदर विवेचना पूरी कराकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल करा दिया। अदालत ने भी मामले को संवेदनशील देखते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। आरोप साबित होने पर सोमवार को अपर जिला जज ने अभियुक्त को उम्रकैद और 14 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुना दी। शासकीय अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया हालांकि फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में कुछ देर लग गई फिर भी तीन महीने की कम समयावधि में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर मुजरिम को सजा सुना दी।
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हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी चार वर्षीय बच्ची बीते साल 17 नवंबर को घर के पास ही बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी मुकेश कुमार उसे किसी बहाने घर एक खाली घर में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। हालत बिगड़ने पर बच्ची किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी परिवार वालों की दी। परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और घटना की तहरीर पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पूनम मौके पर पहुंची और बच्ची का डॉक्टरी परीक्षण कराकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कराया। एसपी के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल कराने के साथ ही अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराए। एसपी ने दस दिनों के अंदर विवेचना पूरी कराकर आरोप पत्र अदालत में दाखिल करा दिया। अदालत ने भी मामले को संवेदनशील देखते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। आरोप साबित होने पर सोमवार को अपर जिला जज ने अभियुक्त को उम्रकैद और 14 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुना दी। शासकीय अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया हालांकि फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने में कुछ देर लग गई फिर भी तीन महीने की कम समयावधि में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर मुजरिम को सजा सुना दी।
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