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विधायक अरविंद गिरि के खिलाफ दोबारा जारी हुए वारंट,सुनवाई 23 को होगी
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लखीमपुर खीरी। वन विभाग की ओर से दायर सालों पुराने परिवाद के मामले में अदालती आदेश के बाद भी भाजपा विधायक अरविंद गिरि कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए एडीजे पीके सिंह ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए जारी अदालती वारंट का पालन कराने के लिए एसपी खीरी को पत्र लिखा है, साथ ही अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख नियत की है।
जंगल पहुंचकर वन विभाग के गेस्ट हाउस में बिना मंजूरी हंगामा करने और जश्न मनाने के पुराने मामले में अदालत फिर भाजपा विधायक पर गरम हुई है। एडीजे पीके सिंह की अदालत ने एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अरविंद गिरि के खिलाफ वारंट जारी किया है। इससे पहले जारी किए गए वारंट आदेश के बारे में जानकारी न देने पर अदालत ने गोला के पुलिस पैरोकार को फटकार लगाई, साथ ही अदालत ने एसपी को पत्र लिखने का आदेश पारित किया है।
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जंगल पहुंचकर वन विभाग के गेस्ट हाउस में बिना मंजूरी हंगामा करने और जश्न मनाने के पुराने मामले में अदालत फिर भाजपा विधायक पर गरम हुई है। एडीजे पीके सिंह की अदालत ने एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अरविंद गिरि के खिलाफ वारंट जारी किया है। इससे पहले जारी किए गए वारंट आदेश के बारे में जानकारी न देने पर अदालत ने गोला के पुलिस पैरोकार को फटकार लगाई, साथ ही अदालत ने एसपी को पत्र लिखने का आदेश पारित किया है।
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