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फिर 39 नमूनों में से 32 खाद्य पदार्थों के नमूने हुए फेल

Thu, 30 Jan 2020 02:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 02:28 AM IST
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Civic Amenities,sampling
लखीमपुर खीरी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नवंबर में दिवाली के दौरान अभियान चलाकर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 39 नमूने भरे थे, जिनकी लैब जांच रिपोर्ट आ गई है। हर बार की तरह मानकों की कसौटी पर नमूने फेल होने की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि 39 में से 32 नमूने फेल हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावटखोर कितने बेखौफ हो चुके हैं, उन्हें कार्रवाई का डर नहीं है। दो नमूने कत्था पाउडर और रिफाइंड तेल के अनसेफ (असुरक्षित) पाए गए हैं, जो खाने योग्य नहीं हैं। असुरक्षित नमूनों के मामले में संबंधित व्यापारियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए अभिहित अधिकारी ने आयुक्त से अनुमति मांगी है।
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एफएसडीए टीम ने जिले भर में अलग-अलग बाजारों में छापा मारकर नमकीन, तेल, दूध, खोया, पनीर, मिठाई, बेसन, बिस्कुट, रस्क के नमूने भरे थे। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया, जहां से करीब दो माह बाद रिपोर्ट प्राप्त हुईं। तब तक व्यापारियों के मिलावटी सामान की बिक्री भी हो चुकी होगी। अभिहित अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा के मुताबिक कत्थे में सिंथेटिक रंग पाया गया है, जिससे कत्था को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह रिफाइंड तेल में रेंसिडिटी और फंगस पाई है, जिससे इसे भी असुरक्षित करार दिया गया है। दोनों नमूनों के मालिकों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर करने के लिए आयुक्त से अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा नमकीन, तेल, दूध, बेसन, खोवा, मिठाई के 29 नमूने अधोमानक पाए गए हैं। इन व्यापारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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एडीएम कोर्ट ने 39 व्यापारियों पर लगाया 10.56 लाख रुपये जुर्माना
एफएसडीए द्वारा नमूने भरे जाने के बाद अधोमानक मिले नमूनों के मालिकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। एडीएम कोर्ट ने 39 व्यापारियों पर 10 लाख 56 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ज्यादातर नमूने दूध, पनीर, खोया, नमकीन, बेसन, मसाले आदि के हैं, जो लैब जांच में अधोमानक (कम गुणवत्ता वाले) पाए गए थे। मोहल्ला भुईफोरवानाथ निवासी सुनील गुप्ता पर 15 हजार, ओयल निवासी रिजवान पर 10 हजार, महालक्ष्मी एजेंसीज के मालिक श्याम जी गुप्ता निवासी संकटा देवी पर 15 हजार, मोहसिन खान निवासी पदारथपुर बरेली पर 15 हजार, रामनरेश निवासी पनगी कलां पर 15 हजार, शिवम रेस्टोंरेंट के मालिक कदंब ऋषि नागर निवासी कचहरी रोड पर 20 हजार, सतीश निवासी इमलिया सुल्तानपुर सीतापुर पर 10 हजार, पिंटू दीक्षित निवासी तनसुखपुरवा पर 18 हजार, विकास सिंह निवासी सिकटिहा पर 12 हजार, सगीर निवासी झंडी बाजार पर 10 हजार, कैशियर अली निवासी मरौंचा पर 10 हजार, सईद निवासी महाराजनगर पर 10 हजार, रोहित कुमार निवासी बल्लीपुर पर 10 हजार, हनीफ निवासी मोहम्मदी पर 10 हजार, अब्दुल हमीद निवासी मोहम्मदी पर 10 हजार, रफायत निवासी मोहम्मदी पर 10 हजार, सकूर निवासी मोहम्मदी पर 10 हजार, आमीन निवासी झंडी बाजार पर 10 हजार, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के निर्वाण लाल पर 10 हजार, विनोद कुमार निवासी सलेमपुर कोन पर 2.50 लाख, अचल जायसवाल निवासी धौरहरा पर एक लाख, बालगोविंद जायसवाल निवासी गुलरिया धौरहरा पर एक लाख, शुभम पांडेय निवासी चकलाखीपुर पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही शिकायत मिलती है, तो वहां भी छापे मारकर नमूने भरे जाते हैं। जनवरी में भी करीब 40 नमूने भरे गए हैं।
-कौशलेंद्र शर्मा, अभिहित अधिकारी
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