फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Civic Amenities

अब प्रकाष्ठ की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलेगी जिला पंचायत

Tue, 12 Oct 2021 02:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 12 Oct 2021 02:18 AM IST
विज्ञापन
Civic Amenities
लखीमपुर खीरी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों का कटान कराने के बाद प्रकाष्ठ (लकड़ी) की बिक्री करने वालों से जिला पंचायत टैक्स वसूलेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पेड़ों का कटान करने से पहले जिला पंचायत से अनुमति लेना होगी। लकड़ी की ढुलाई करने वाले वाहन चालक/ मालिक से अनुमति शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसकी दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
विज्ञापन

जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए 30 नवंबर 2021 को सरकार ने गजट जारी किया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों के कटान से होने वाली प्रकाष्ठ (लकड़ी) की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिला है। अपर मुख्य अधिकारी जागन सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रतिनिषिद्घ प्रजाति के पेड़ों का व्यापारिक दृष्टि से कटान कराता है या एकत्र करता है, तो उसे जिला पंचायत का निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क जिला पंचायत की ओर से नियुक्त सक्षम अधिकारी को अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वन विभाग की अनुमति के बिना पेड़ों का कटान करता है, तो जिला पंचायत से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed