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पशु बाजार में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के नाम फिर बनाया लाइसेंस
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लखीमपुर खीरी। ईसानगर थाना क्षेत्र में हुसेनपुर कटौली स्थित पशु बाजार का लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही गुपचुप तरीके से दूसरा नया लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने हड़बड़ी दिखाते हुए जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस जारी कर दिया है, जिनके नाम पर जमीन भी नहीं है। करीब 40 बीघा में लगने वाले पशु बाजार के लिए पौने चार बीघा जमीन की खतौनी लगाई गई है, जिसमें आने-जाने के लिए कोई निर्विवाद रास्ता भी नहीं है। ऐसे में जिला पंचायत के अधिकारी सवालों के घेरे मेें आ गए हैं।
शिकायतकर्ता शिवशंकर ने जिला पंचायत द्वारा नया लाइसेंस जारी करने पर विरोध जताते हुए अपर मुख्य अधिकारी एके सिंह से शिकायत दर्ज कराई है। शिवशंकर ने बताया है कि गाटा संख्या 33 पर आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और यह ओमशंकर के पुत्र पंकज और रामशंकर के पुत्र गौरव के नाम दर्ज है। इसका रकबा करीब पौने चार बीघा है। आरोप है कि ओमशंकर ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके नया लाइसेंस बनवाया है, जबकि इससे पहले हुई जांच में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया गया था। इस कारण ओमशंकर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से नया लाइसेंस जारी किए जाने योग्य नहीं है। साथ ही कहा है कि पौने चार बीघा में पशु बाजार कैसे लगाई जा सकी है, जबकि पहले 40 बीघा जमीन में संचालित थी। इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में जिला पंचायत के अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सूत्रों की माने तो तहसील प्रशासन द्वारा अभी रिपोर्ट एएमए को नहीं भेजी गई है, लेकिन बाबू की मिलीभगत से लाइसेंस पहले ही जारी कर दिया गया है।
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हुसेनपुर कटौली में पुराने लाइसेंस को निरस्त करके नया लाइसेंस जारी किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर लाइसेंस बनाया गया है, जिसमें 40 बीघा जमीन बताई है। यदि जमीन कम है और तथ्य छुपाए गए हैं, तो मामले की पुन: जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
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-एके सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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शिकायतकर्ता शिवशंकर ने जिला पंचायत द्वारा नया लाइसेंस जारी करने पर विरोध जताते हुए अपर मुख्य अधिकारी एके सिंह से शिकायत दर्ज कराई है। शिवशंकर ने बताया है कि गाटा संख्या 33 पर आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और यह ओमशंकर के पुत्र पंकज और रामशंकर के पुत्र गौरव के नाम दर्ज है। इसका रकबा करीब पौने चार बीघा है। आरोप है कि ओमशंकर ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके नया लाइसेंस बनवाया है, जबकि इससे पहले हुई जांच में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया गया था। इस कारण ओमशंकर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से नया लाइसेंस जारी किए जाने योग्य नहीं है। साथ ही कहा है कि पौने चार बीघा में पशु बाजार कैसे लगाई जा सकी है, जबकि पहले 40 बीघा जमीन में संचालित थी। इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में जिला पंचायत के अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। सूत्रों की माने तो तहसील प्रशासन द्वारा अभी रिपोर्ट एएमए को नहीं भेजी गई है, लेकिन बाबू की मिलीभगत से लाइसेंस पहले ही जारी कर दिया गया है।
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हुसेनपुर कटौली में पुराने लाइसेंस को निरस्त करके नया लाइसेंस जारी किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर लाइसेंस बनाया गया है, जिसमें 40 बीघा जमीन बताई है। यदि जमीन कम है और तथ्य छुपाए गए हैं, तो मामले की पुन: जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
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-एके सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत