फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Characters would be denied ration action

पात्रों को राशन देने से मना किया तो होगी कार्रवाई

Fri, 09 Sep 2016 11:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बांकेगंज।
अमर उजाला ब्यूरो/बांकेगंज। Updated Fri, 09 Sep 2016 11:37 PM IST
विज्ञापन
- एसडीएम ने कोटेदारों को दिए निर्देश
विज्ञापन

एसडीएम गोला घनश्याम त्रिपाठी ने खाद्य पात्रता सूची में शामिल हो चुके पात्रों को कोटेदारों द्वारा राशन देने से मना करने की शिकायत को गंभीरता से लिया है। इसको लेकर उन्होंने कोटेदारों से कहा है कि पांच जुलाई तक पात्रता सूची में शामिल पात्रों को राशन देने से मना करने पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि ग्रामीणों ने एसडीएम गोला से ब्लाक बांकेगंज की 50 पंचायतों के 79 कोटेदारों की मनमानी की शिकायत की थी। एसडीएम से की शिकायत में ग्रामीणों ने कोटेदारों पर पात्रों को राशन देने से मना करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी। अमर उजाला ने नौ सितंबर के अंक में इसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। एसडीएम गोला ने पात्रता सूची में शामिल लोगों को कोटेदार द्वारा राशन देने से मना करने की शिकायत को गंभीरता से लेकर लोगों से उनके सीयूजी नंबर 9454416569 पर दर्ज करवाने की बात कही है। एसडीएम ने बताया कि पात्रता सूची में शामिल पात्रों को प्रतिमाह राशन प्रति यूनिट क्रमश: 03.500 गेंहू और 01.500 किलोग्राम चावल सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा प्रतिमाह प्रति कार्ड 08.600 ग्राम चीनी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने बताया कि शिकायत की प्रमुखता से जांच के बाद संबधित कोटेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन


आधार और राशन कार्ड नंबर दो दिन में उपलब्ध कराए
एसडीएम गोला घनश्याम त्रिपाठी ने तहसील क्षेत्र के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से परिवार के मुखिया का आधार और राशन कार्ड नंबर दो दिन के अंदर तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय या कोटेदार के यहां देने की बात कही है। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए बताया कि आधार और राशन कार्ड नंबर दर्ज होने का कार्य दोनों स्थानों पर नि.शुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों नंबरों के लिंक न होने की दशा में संबधित कार्ड को बोगस मानते हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed