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Lakhimpur Kheri News: कार चोर को तीन साल की कैद, जुर्माना भी

Tue, 02 Sep 2025 11:12 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 02 Sep 2025 11:12 PM IST
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Car thief sentenced to three years' imprisonment and fine
लखीमपुर खीरी। मोहल्ला द्वारिकापुरी से आई10 कार चोरी करने के पांच साल पुराने मामले में सीजेएम प्रमोद सिंह यादव ने चोर को तीन साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि कोतवाली सदर के मोहल्ला द्वारिकापुरी में रहने वाले अनुज त्रिवेदी के घर पर लखनऊ निवासी उनके बहनोई अपनी आईं10 कार से चार फरवरी 2020 को आए थे। बातचीत के दौरान बनारस चलकर महादेव के दर्शन करने का प्रोग्राम बन गया, लेकिन कार का बीमा नहीं होने के कारण उसे अनुज त्रिवेदी के द्वारिकापुरी वाले मकान के पास ही खड़ा कर के दूसरे वाहन से बनारस चले गए थे।
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जब छह फरवरी को लौटे तो गाड़ी नदारद थी, इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसआई संतोष राय ने मैलानी थाना क्षेत्र में बांकेगंज उदयपुर ग्रांट नो, 11 निवासी रितेश गौतम को गिरफ्तार किया था। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सीजेएम प्रमोद सिंह यादव ने रितेश गौतम को तीन वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। संवाद
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