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बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 04 Feb 2022 01:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Feb 2022 01:53 AM IST
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bail application of girl rapist rejected
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Istock
लखीमपुर खीरी। पसगवा थाना क्षेत्र में बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में एडीजे रामलाल ने हत्यारोपी दुष्कर्मी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने अदालत में अभियुक्त नरेंद्र पासी की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि पसगवा थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ वर्षीय बालिका 20 जून 2021 को बकरी चराने के लिए खेत की तरफ गई हुई थी, तभी पसगवा थाना क्षेत्र के नरेंद्र पासी ने नशे में धुत होकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
आरोपी को खेत की तरफ जाते हुए गांव के कई लोगों ने देखा था, इससे पहले भी कई महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की शिकायतें उसके खिलाफ आई थी। विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं, वहीं आरोपी की ओर से झूठा फंसाए जाने की दलील दी गई। अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। संवाद
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जिला अधिवक्ता संघ में चिकित्सा सहायता समिति गठित
लखीमपुर खीरी। जिला अधिवक्ता संघ ने साथी वकीलों को चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अधिवक्ता संघ चिकित्सा सहायता समिति का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, विश्वपाल वर्मा ने कार्यकारिणी मीटिंग के बाद पूर्व अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह, रमेश वर्मा, नंद लाल यादव और प्रमोद सिंह को चिकित्सीय सहायता समिति में शामिल किया है।
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मीडिया प्रभारी संयुक्त मंत्री गोपाल कश्यप ने बताया कि नई कार्यकारिणी वकीलों के स्वास्थ्य के संबंध में लगातार सक्रिय है। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयश मिश्र, जावेद हनीफ, रामसिंह वर्मा, अनूप अवस्थी, अफसर अली, अनुराग पांडे, अकबर अली नकवी आदि मौजूद रहे। संवाद
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