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तिकुनिया हिंसा मामला: आशीष मिश्र ने किया सरेंडर, जेल लेकर पहुंची पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

Sun, 24 Apr 2022 03:45 PM IST
सुशील कुमार संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी 
संवाद न्यूज़ एजेंसी, लखीमपुर खीरी  Published by: सुशील कुमार Updated Sun, 24 Apr 2022 03:45 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को एक सप्ताह की मोहलत मिली थी, जो 25 अप्रैल सोमवार को समाप्त हो रही थी। शीर्ष कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए आशीष की जमानत रद्द की थी।

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ajay mishra teni son Ashish Mishra surrendered police reached to take jail in Tikunia Violence
आशीष मिश्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की जमानत रद्द होने के बाद रविवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र ने एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। नाटकीय घटनाक्रम के तहत चुपचाप सदर कोतवाली की जीप से आशीष मिश्र को जिला जेल ले जाया गया। रविवार को गुपचुप तरीके से रिमांड मजिस्ट्रेट कर आशीष मिश्र को कचहरी से ही जिला जेल भेज दिया गया। 

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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्र को 25 अप्रैल तक सरेंडर करने के आदेश दिये थे। उधर, 26 अप्रैल को ही जिला अदालत में आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई लगी है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद आशीष मिश्र मोनू को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति रविवार को स्पष्ट हो गई। प्रशासन को धता बताते हुए आशीष मिश्र मोनू ने अपने वकील के साथ सीजेएम कोर्ट पहुंच कर आत्मसमर्पण अर्जी पेश कर दी। 
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उनके वकील अवधेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसलिए वह आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अपनी अर्जी के साथ ही उनकी वकील की ओर से से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की नकल पेश की गई, जिसका कंप्यूटर ऑफिस से मिलान कराने के बाद सीजेएम चिंताराम की ओर से अभियोजन से आख्या दाखिल करने की बात कही गई, जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने अपराध संख्या 219 सन 21 थाना तिकुनिया के नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा के संबंध में शासकीय आख्या दाखिल कर दी। 
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से आशीष मिश्रा मोनू की समर्पण अर्जी को मंजूरी दे दी और तत्काल अभिरक्षा में लेते हुए 26 अप्रैल तक के लिए जिला जेल भेज दिया।

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