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गोला में चारागाह भूमि पर बनीं 23 दुकानें सील

Sun, 27 Dec 2020 12:31 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Dec 2020 12:31 AM IST
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तहसील गेट पर दुकानें सील कराते अधिकारी। संवाद - फोटो : LAKHIMPUR
गोला गोकर्णनाथ। बांकेगंज रोड स्थित तहसील गेट पर चारागाह की जमीन पर बनी छह कब्जेदारों की 23 दुकानों को तहसील प्रशासन ने सील कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे कब्जेदारों में हड़कंप है।
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तहसीलदार कोर्ट में करीब डेढ़ वर्ष से चारागाह जमीन पर काबिज पक्का निर्माण करने वाले 13 कब्जेदारों पर मुकदमा चल रहा था, जिनके खिलाफ आदेश होने के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है। तहसील गेट पर दुकानें बनवाकर व्यावसायिक कार्य करने वाले छह कब्जेदारों पर जुर्माना करने के बाद कुल 23 दुकानें कब्जे में ले ली गयी हैं।
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गोला देहात ग्राम पंचायत के अंतर्गत तहसील गेट पर गाटा संख्या 232, 233 और 234 की करीब तीन बीघा चारागाह की जमीन पर वर्षों पूर्व लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया और व्यावसायिक और आवासीय उपयोग करने लगे। तहसील गेट की बेशकीमती जमीन पर 13 कब्जेदारों के खिलाफ डेढ़ वर्ष से तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इस संबंध में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लालबिहारी वर्मा के नेतृत्व में वकील 17 दिसंबर से हड़ताल कर तहसील गेट पर चारागाह और पुनर्भूग्रंट में तहसील भवन की जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे।
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शनिवार को एसडीएम अखिलेश यादव, तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन में तहसील प्रशासन ने चारागाह की जमीन पर 23 दुकानों को खाली करवाकर सील करने के बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सात आवासीय कब्जेदारों के खिलाफ शीघ्र बेदखली की कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं।
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इन कब्जेदारों की दुकानें कब्जे में, लगा जुर्माना
तहसीलदार विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि तहसील गेट पर अवैध कब्जेदार रामकिशोर, विशाल गुप्ता, राजेंद्र मिश्र पर 25-25 हजार, रामबेटी पर 30 हजार, गौरीशंकर पर 40हजार, शकील अहमद पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इन अवैध कब्जेदारों की 23 दुकानों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।
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अवैध कब्जेदारों ने कहा- बिना नोटिस दुकानों पर कर लिया कब्जा
गोला देहात प्रधान प्रतिनिधि शकील अहमद ने कहा कि उनकी नौ दुकानें तहसील गेट पर हैं, जो उनकी भाभी सकीला के नाम से हैं। जिनका मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है। सकील सहित कब्जेदारों का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए दुकानें जबरन खाली कराकर कब्जा कर लिया है।

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चारागाह की जमीन पर 13 अवैध कब्जेदारों पर तहसीलदार कोर्ट में करीब डेढ़ वर्ष से मुकदमा चल रहा था। जिनमें से छह कब्जेदार पक्की दुकानें बनवाकर व्यावसायिक उपयोग और सात कब्जेदार आवासीय उपयोग कर रहे हैं। जिनके खिलाफ 15 दिसंबर को आदेश हुआ था। 18 दिसंबर को बेदखली का नोटिस देने के बाद एक सप्ताह का समय भी कब्जा हटाने के लिए दिया गया था। शनिवार को प्रशासन ने छह कब्जेदारों की व्यावसायिक उपयोग में की जा रही 23 दुकानों को कब्जे में ले लिया है। अन्य के खिलाफ बेदखली की शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
-विपिन कुमार द्विवेदी तहसीलदार गोला
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