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दो दिन में फीडिंग न हुई तो निरस्त होंगे 34 लाइसेंस

Mon, 02 Jul 2018 06:04 PM IST
Updated Mon, 02 Jul 2018 06:04 PM IST
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दो दिन में फीडिंग न हुई तो निरस्त होंगे 34 लाइसेंस

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दो दिन में फीड नहीं हुआ स्टॉक तो निरस्त होंगे 34 लाइसेंस
पीओएस पर स्टॉक दर्ज न करने वाले 34 खाद लाइसेंसियों को नोटिस
डीबीटी योजना लागू होने के तीन माह बाद भी स्टॉक शून्य


अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी। डीबीटी योजना के तहत खाद दुकानों पर पीओएस मशीनों के जरिए किसानों को खाद बिक्री की व्यवस्था लागू हुए तीन माह बीत चुके हैं। 34 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पीओएस पर प्रारंभिक स्टॉक ही फीड नहीं किया है। जिला कृषि अधिकारी ने 34 लाइसेंसियों को नोटिस जारी करदो दिनों में स्टॉक फीड करने का आखिरी मौका दिया है, इसके बाद लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
सरकार ने खाद वितरण में धांधली को रोकने के लिए पीओएस मशीन से किसानों को खाद बिक्री करने की योजना लागू की, जिसमें खाद दुकानदारों को प्रशिक्षण देकर पीओएस मशीनें फरवरी-मार्च में वितरित की गई थीं। एक अप्रैल 2018 से पीओएस के माध्यम से ही खाद की बिक्री करने की व्यवस्था पूरे जिले में लागू हैं। इसके बावजूद कुछ निजी दुकानदारों और सहकारी समितियों के सचिवों ने पीओएस पर अब तक प्रारंभिक स्टॉक दर्ज नहीं किया है। धौरहरा तहसील क्षेत्र के दुर्गा खाद भंडार, साधन सहकारी समिति फिरोजबाद और खमरिया पंडित ने स्टॉक फीड नहीं किया है। गोला के गुरु नानक खाद भंडार, लखीमपुर क्षेत्र के अंकुर पेस्टीसाइड, बालाजी फर्टिलाइजर सरसवां, हरिओम खाद भंडार, जूट संघ रत्तासरांय, किसान बाजार नकहा, पीसीएफ लखीमपुर, मितौली के साधन सहकारी समिति सलाहपुर समेत निघासन और मोहम्मदी क्षेत्र के कुल 34 लाइसेंसी ने फीडिंग नहीं कराई है।
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तीन माह बाद भी पीओएस पर प्रारंभिक स्टॉक दर्ज न करना बेहद गंभीर है। सभी 34 लाइसेंसियों को नोटिस देकर दो दिन में प्रारंभिक स्टॉक और बिक्री की फीडिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद फीडिंग न कराने वाले दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। - सत्येंद्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी
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