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दो अपात्रों को आवास देने के मामले में वसूली के आदेश
Updated Fri, 12 Jan 2018 10:41 AM IST
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दो अपात्रों को आवास देने
के मामले में वसूली के आदेश
रमियाबेहड़ की ग्राम पंचायत सोहरिया के दो ग्राम सचिव और पटल सहायक दोषी
सीडीओ ने विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के एक और मामले का खुलासा हुआ है। रमियाबेहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोहरिया में दो अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने का मामला जांच में पकड़ा गया है। सीडीओ अमित सिंह बंसल ने दोनों अपात्रों से 2.20 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषी पाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी रामसिंह, ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा और पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत सोहरिया के मजरा बेहननपुरवा निवासी अमीन ने शपथपत्र देकर सात दिसंबर 2017 को शिकायत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्रों को देने के आरोप लगाए थे। बिंदुवार जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि खैतूना पत्नी सहाबुद्दीन को 2004-05 में इंदिरा आवास दिए जाने के बाद दोबारा वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.10 लाख रुपये दिए गए। इसी तरह खलीकुन निशा पत्नी सगीर को 2004-05 में पात्र होने पर इंदिरा आवास दिया गया, जिसके बाद वर्ष 2017-18 में दोबारा प्रधानमंत्री आवास से 1.10 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। इसके लिए प्रथम दृष्टया ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी राम सिंह और पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव को दोषी पाया गया है।
सीडीओ ने बताया कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अपात्रों को दिए गए 2.20 लाख रुपये की वसूली दोषी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी से करने के आदेश बीडीओ रमियाबेहड़ को दिए गए हैं। साथ ही पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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दो अपात्रों को आवास देने
के मामले में वसूली के आदेश
रमियाबेहड़ की ग्राम पंचायत सोहरिया के दो ग्राम सचिव और पटल सहायक दोषी
सीडीओ ने विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
लखीमपुर खीरी।
प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले के एक और मामले का खुलासा हुआ है। रमियाबेहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोहरिया में दो अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने का मामला जांच में पकड़ा गया है। सीडीओ अमित सिंह बंसल ने दोनों अपात्रों से 2.20 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषी पाए गए ग्राम पंचायत अधिकारी रामसिंह, ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा और पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत सोहरिया के मजरा बेहननपुरवा निवासी अमीन ने शपथपत्र देकर सात दिसंबर 2017 को शिकायत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपात्रों को देने के आरोप लगाए थे। बिंदुवार जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि खैतूना पत्नी सहाबुद्दीन को 2004-05 में इंदिरा आवास दिए जाने के बाद दोबारा वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.10 लाख रुपये दिए गए। इसी तरह खलीकुन निशा पत्नी सगीर को 2004-05 में पात्र होने पर इंदिरा आवास दिया गया, जिसके बाद वर्ष 2017-18 में दोबारा प्रधानमंत्री आवास से 1.10 लाख रुपये का अनुचित लाभ दिया गया। इसके लिए प्रथम दृष्टया ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी राम सिंह और पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव को दोषी पाया गया है।
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सीडीओ ने बताया कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अपात्रों को दिए गए 2.20 लाख रुपये की वसूली दोषी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी से करने के आदेश बीडीओ रमियाबेहड़ को दिए गए हैं। साथ ही पटल सहायक पुनीत श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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