फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   27 गांवों में नक्शा पास कराने के बाद ही कर सकेंगे भवन निर्माण

27 गांवों में नक्शा पास कराने के बाद ही कर सकेंगे भवन निर्माण

Tue, 18 Jun 2019 06:56 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 18 Jun 2019 06:56 PM IST
विज्ञापन
27 गांवों में नक्शा पास कराने के बाद ही कर सकेंगे भवन निर्माण
लखीमपुर खीरी। नगर पालिका परिषद लखीमपुर और नगर पंचायत खीरी टाउन समेत आसपास के 27 गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित हुए 27 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराया जा रहा था। प्रापर्टी डीलर भी मनमाने तरीके से बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग कर कालोनी बनाने में जुटे हैं लेकिन रेरा (रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी) ने प्रापर्टी डीलरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विनियमित क्षेत्र के नियम प्राधिकारी/एसडीएम सदर ने भी 27 गांवों में बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण को अवैध करार देते हुए आरवीओ एक्ट के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विज्ञापन

विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आवासीय या व्यावसायिक भवन निर्माण कराने से पहले नियत प्राधिकारी कार्यालय से मानचित्र (नक्शा) पास कराना अनिवार्य है। नियत प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना कोई भी भवन निर्माण पूर्णतया अवैध माना जाएगा। जेई राजकुमार ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में गांव बांसखेड़ा, राजापुर, मुड़िया खेड़ा, अरनीखाना, भंसड़िया, छाउछ, उदयपुर महेवा, मिदनियां, सैधरी, लखीमपुर देहात, प्यारेपुर, सलेमपुर, मीरपुर, रामापुर, पहाड़पुर, लाहौरीनगर, बांसताली, कुंवरपुर, सरांय सकनट, सरांय रत्ता, महावत कैमहरा, पनगी कला, निजामपुर, जयदरथ, पट्टी विजयी, बरखेरवा और नौरंगाबाद शामिल हैं।
विज्ञापन


प्रापर्टी डीलरों के निशाने पर गांवों की जमीन
विनियमित क्षेत्र में आने वाले ज्यादातर गांवों की जमीनों पर प्रापर्टी डीलरों ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। वे बिना तलपट मानचित्र (ले आउट प्लान) स्वीकृत कराए प्लाटिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं रियल स्टेट रेगुलेशन अथारिटी (रेरा) में भी उनका पंजीकरण नहीं कराया गय है। इसके चलते करीब 35 प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बनाए गए भवनों को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए कुछ लोगों को नोटिस दी गई है। प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ. अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सदर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed