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Lakhimpur Kheri News: 1471 बच्चों को मिल रहा सीएम बाल सेवा योजना का लाभ
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लखीमपुर खीरी। किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई जा रही है। योजना का लाभ 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जा रहा है। जिले में 1471 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को हर माह 2500 रुपये की धनराशि दी जाती है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या माता अथवा पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इस योजना की दूसरी श्रेणी के तहत 21 से 23 वर्ष के मध्य स्नातक में प्रवेश लेने या इंटरमीडिएट के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा करने पर 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा डिप्लोमा पूर्ण होने तक धनराशि प्राप्त होती रहेगी। संवाद
निराश्रित बच्चों के मददगार बने, कराए आवेदन : डीएम
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने आमजन से अपील की कि किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने में मददगार बने। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी खंड विकास अधिकारी दफ्तर एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित तहसील में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने बताया कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या माता अथवा पिता की मृत्यु हो चुकी हो, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवारों के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद इस योजना की दूसरी श्रेणी के तहत 21 से 23 वर्ष के मध्य स्नातक में प्रवेश लेने या इंटरमीडिएट के बाद किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से डिप्लोमा करने पर 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अथवा डिप्लोमा पूर्ण होने तक धनराशि प्राप्त होती रहेगी। संवाद
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निराश्रित बच्चों के मददगार बने, कराए आवेदन : डीएम
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने आमजन से अपील की कि किसी भी कारण से माता-पिता को खोने वाले निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने में मददगार बने। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी खंड विकास अधिकारी दफ्तर एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित तहसील में आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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