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Kushinagar News: मुकर गए गवाह, कोर्ट ने हत्यारोपी पति को किया दोषमुक्त

Fri, 01 Mar 2024 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 01 Mar 2024 01:56 AM IST
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Witness turned hostile, court acquitted murder accused husband
पडरौना। गड़ासे से पत्नी की गर्दन काटकर हत्या के आरोप में जेल भेजे गए पति को गवाहों के मुकरने और साक्ष्य नहीं मिलने पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। जिस बहू की हत्या पर पिता ने केस दर्ज कराया और बेटे ने पुलिस को गवाही दी वही दस साल बाद कोर्ट में मुकर गए।
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नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सुखारी छपरा गांव निवासी छट्ठू कुशवाहा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बेटा व्यास कुशवाहा बहू गीता को 11 अक्तूबर 2013 को दोपहर में गड़ासे गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने बहू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। वादी ससुर ने बताया कि बहू के बदचलन होने के कारण बेटे और परिवार के सदस्यों से अक्सर विवाद होता रहता था। इसके चलते दोनों अलग रहते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार जेल भिजवा दिया था। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी का पिता वादी और बेटे गवाह बने गए। पुलिस ने आरोपी ब्यास कुशवाहा के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी बने आरोपी के पिता और गवाह बना बेटा अदालत के सामने मुकर गया। साक्ष्य और गवाहों के मुकरने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने आरोपी व्यास कुशवाहा को दोषमुक्त कर दिया।
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