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Kushinagar News: मारपीट में दो को तीन व पांच को एक साल कैद की सजा
Thu, 26 Feb 2026 01:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Thu, 26 Feb 2026 01:28 AM IST
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पडरौना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने पैरवी कर मारपीट में गंभीर चोट पहुंचाने के दो दोषियों को तीन-तीन व बलवा के पांच दोषियों को एक-एक साल के कैद व जुर्माने की सजा दिलाई है।
एसपी कार्यालय के अनुसार, रामकोला थाने में वर्ष 2004 में यह दोनों मुकदमे दर्ज हुए थे। मारपीट कर दूसरे पक्ष को गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में गामा उर्फ जगत यादव पुत्र अर्जुन निवासी रानीपुर मझौवा थाना कोठीभार जनपद महराजगंज व अहमद हुसैन उर्फ मुहम्मद हुसैन पुत्र अमीरुल्लाह अंसारी निवासी सपहा महतो थाना रामकोला दोषी करार दिए गए। इन्हें तीन-तीन साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा बलवा में राजेन्द्र पुत्र सुदामा यादव, हरिलाल पुत्र सुदामा यादव, जयप्रकाश पुत्र सुदामा यादव, कृपाल पुत्र गोपाल यादव व सेवक पुत्र गोपाल यादव निवासीगण सपहा महतो थाना रामकोला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी करार दिया गया। इन्हें एक-एक साल की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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एसपी कार्यालय के अनुसार, रामकोला थाने में वर्ष 2004 में यह दोनों मुकदमे दर्ज हुए थे। मारपीट कर दूसरे पक्ष को गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में गामा उर्फ जगत यादव पुत्र अर्जुन निवासी रानीपुर मझौवा थाना कोठीभार जनपद महराजगंज व अहमद हुसैन उर्फ मुहम्मद हुसैन पुत्र अमीरुल्लाह अंसारी निवासी सपहा महतो थाना रामकोला दोषी करार दिए गए। इन्हें तीन-तीन साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा बलवा में राजेन्द्र पुत्र सुदामा यादव, हरिलाल पुत्र सुदामा यादव, जयप्रकाश पुत्र सुदामा यादव, कृपाल पुत्र गोपाल यादव व सेवक पुत्र गोपाल यादव निवासीगण सपहा महतो थाना रामकोला के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी करार दिया गया। इन्हें एक-एक साल की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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