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Kushinagar News: 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की कैद

Sat, 06 Jul 2024 05:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Sat, 06 Jul 2024 05:24 AM IST
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Twenty years imprisonment to the man guilty of raping an 18 month old girl
पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने शुक्रवार को 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दरिंदा विशनुपुरा थाने के कोकिल पट़्टी निवासी रवि राय ने दुष्कर्म के बाद मासूम को खेत में छोड़ दिया था। वह गंभीर अवस्था में खून से लथपथ मिली थी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ज्योत्स्ना सिंह ने दोषी रवि राय को धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पाक्सो एक्ट में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 20्र,000 रुपये अर्थदंड लगाया है।
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वादी मुकदमा के अनुसार, 29 अगस्त 2022 की शाम को 7 बजे रवि राय बालिका को कुछ खिलाने के बहाने बुलाया था। 3-4 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चला तो घर वाले परेशान हो गए। पूछताछ में जानकारी मिली कि बालिका नहीं है और रवि भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर डायल करके पु़लिस से शिकायत की। पुलिस ने रवि से सख्ती पूर्वक पूछा तो उसने सब कुछ उगल दिया था। उसके बताने के अनुसार बालिका खेत में मिली। उसके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे और खून से लथपथ व गंभीर थी। उसे जिला अस्पताल रविन्द्र नगर पडरौना भर्ती कराया गया और कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी जान बची थी।
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