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जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई
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उर्वरक की तीन दुकानें निलंबित, मांगा जबाब
जांच में पीओएस मशीन और उपलब्ध स्टॉक मैच नहीं हुआ
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिला कृषि अधिकारी ने जिले के उर्वरक की तीन दुकानों पर कार्रवाई कर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इन्हें नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। इन उर्वरक केंद्र की जांच में भौतिक स्टॉक एवं पीओएस मशीन में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन नहीं पाया गया था।
कृषि विभाग की तरफ से यह कार्रवाई पडरौना ब्लॉक के खिरकिया स्थान स्थित न्यू कुशवाहा खाद भंडार, विशुनपुरा ब्लॉक के धोबहां जिला सहकारी संघ लिमिटेड और गंभीरिया खुर्द स्थित मनीष खाद भंडार के खिलाफ की गई। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल के मुताबिक जांच में पाया गया कि वहां उपलब्ध स्टॉक और पीओएस मशीन के स्टॉक की जांच में दोनों समान नहीं पाया गया। भौतिक रूप से डीएपी एवं यूरिया स्टॉक उपलब्ध था, लेकिन पीओएस मशीन में स्टॉक नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि पीओएस मशीन से इन दुकानों पर उर्वरक की बिक्री नहीं की जाती है। उन्होंने बताया कि इसे गंभीरता से लेते हुए इन तीनों उर्वरक की दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। बुधवार की शाम को जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान इन तीनों दुकानों पर उर्वरक बिक्री में अनियमितता मिली है। इसलिए यह कार्रवाई की गई है। विक्रेताओं की तरफ से मिले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जांच में पीओएस मशीन और उपलब्ध स्टॉक मैच नहीं हुआ
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। जिला कृषि अधिकारी ने जिले के उर्वरक की तीन दुकानों पर कार्रवाई कर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसके अलावा इन्हें नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। इन उर्वरक केंद्र की जांच में भौतिक स्टॉक एवं पीओएस मशीन में उपलब्ध स्टॉक का सत्यापन नहीं पाया गया था।
कृषि विभाग की तरफ से यह कार्रवाई पडरौना ब्लॉक के खिरकिया स्थान स्थित न्यू कुशवाहा खाद भंडार, विशुनपुरा ब्लॉक के धोबहां जिला सहकारी संघ लिमिटेड और गंभीरिया खुर्द स्थित मनीष खाद भंडार के खिलाफ की गई। जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल के मुताबिक जांच में पाया गया कि वहां उपलब्ध स्टॉक और पीओएस मशीन के स्टॉक की जांच में दोनों समान नहीं पाया गया। भौतिक रूप से डीएपी एवं यूरिया स्टॉक उपलब्ध था, लेकिन पीओएस मशीन में स्टॉक नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि पीओएस मशीन से इन दुकानों पर उर्वरक की बिक्री नहीं की जाती है। उन्होंने बताया कि इसे गंभीरता से लेते हुए इन तीनों उर्वरक की दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। बुधवार की शाम को जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान इन तीनों दुकानों पर उर्वरक बिक्री में अनियमितता मिली है। इसलिए यह कार्रवाई की गई है। विक्रेताओं की तरफ से मिले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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