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Kushinagar News: देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट के दोषी को दो साल की कैद

Fri, 12 Dec 2025 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 12 Dec 2025 01:06 AM IST
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The man found guilty of posting offensive content about deities has been sentenced to two years in prison.
पडरौना (कुशीनगर)। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक ने बृहस्पतिवार को हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर उसे फेसबुक पर प्रसारित करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास और तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट को विश्वसनीय पाया। आरोपी अब्दुल मूल रूप से विलरिया थाना लहरपुर जिला सीतापुर का निवासी है। यह उस समय नौरंगिया चौराहा पर अस्थायी रूप से रह रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म फेसबुक पर हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी। यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस की जांच के दौरान पोस्ट का डिजिटल प्रमाण व साक्ष्य मानीटरिंग सेल के माध्यम से एकत्र किए गए। अदालत ने इन साक्ष्यों को अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना।
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