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Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा

Fri, 02 Jan 2026 01:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 02 Jan 2026 01:27 AM IST
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The man convicted of rape has been sentenced to 25 years in prison.
पडरौना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने शारीरिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2024 में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को जबरन पकड़क कर गन्ने के खेत में लेकर चला गया। वहां आरोपी ने बेटी के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया। इससे उनकी बेटी गर्भवती हो गई। एक बालक को जन्म दी। मामले की विवेचना पर पुलिस ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी व्यास सिंह को दोषी मानते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि को पीड़ित को चिकित्सकसीय व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है।
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