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Kushinagar News: दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को सात वर्ष की सजा
Sun, 18 Jan 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Sun, 18 Jan 2026 01:59 AM IST
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट की न्यायालय ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी माना है। न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
एक वादी ने 21 अगस्त 2009 को कुबेरस्थान पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुबेरस्थाना थाना क्षेत्र के बढ़वलिया खुर्द निवासी कलामुद्दीन ने उनकी 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट कुशीनगर आनंद प्रकाश तृतीय की न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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एक वादी ने 21 अगस्त 2009 को कुबेरस्थान पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुबेरस्थाना थाना क्षेत्र के बढ़वलिया खुर्द निवासी कलामुद्दीन ने उनकी 10 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट कुशीनगर आनंद प्रकाश तृतीय की न्यायालय में अभियोग प्रस्तुत किया।
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।
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