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Kushinagar News: किशोरी के साथ दुष्कर्म में दस साल की सजा
Fri, 31 Jan 2025 12:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:40 AM IST
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पडरौना। किशोरी का बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाॅक्सो दिनेश कुमार की न्यायालय ने दस साल का सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से बृहस्पतिवार को दंडित किया। जबकि, दूसरे आरोपी सुग्गी यादव को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को बोधी छपरा गांव निवासी सभापति यादव बहला-फुसलाकर 10 सितंबर वर्ष 2018 को भगा ले गया। किशोरी के साथ आरोपी दुष्कर्म किया और किशोरी को कुछ दिन बाद लाकर छोड़ दिया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुग्गी यादव और सभापति यादव के खिलाफ केस दर्ज किया। किशोरी के बयान के आधार पर सभापति यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। केस की सुनवाई करते हुए साक्ष्य और पीड़ित के बयान के आधार पर कोर्ट ने बनारसी यादव को दस साल की सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सुग्गी यादव को संदेह के आधार पर आरोपी बनाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया।
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हनुमानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को बोधी छपरा गांव निवासी सभापति यादव बहला-फुसलाकर 10 सितंबर वर्ष 2018 को भगा ले गया। किशोरी के साथ आरोपी दुष्कर्म किया और किशोरी को कुछ दिन बाद लाकर छोड़ दिया। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुग्गी यादव और सभापति यादव के खिलाफ केस दर्ज किया। किशोरी के बयान के आधार पर सभापति यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। केस की सुनवाई करते हुए साक्ष्य और पीड़ित के बयान के आधार पर कोर्ट ने बनारसी यादव को दस साल की सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सुग्गी यादव को संदेह के आधार पर आरोपी बनाए जाने पर दोषमुक्त कर दिया।
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