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खाद्य तेल में मिलावट की आशंका पर पडरौना और कसया में लिए गए नमूने

Fri, 11 Jun 2021 11:40 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Jun 2021 11:40 PM IST
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semple collection in oil
खाद्य तेल में मिलावट की आशंका पर पडरौना और कसया में लिए गए नमूने
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- खाद्य तेल की एक कंपनी पर सरकार ने आठ तारीख से लगा दी है रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। कसया के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शुक्रवार को कसया नगर के खाद्य सामग्रियों की दुकान का निरीक्षण किया। एक दुकान में प्रतिबंधित खाद्य तेल का स्टॉक पाए जाने पर वहां से नमूने लिए तथा 1691 रुपये का बांड भरवाकर 350 एमएल की 19 बोतलें दुकानदार को लौटा दी गईं। कसया के इस व्यवसायी को तेल की आपूर्ति करने वाले पडरौना के व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर छापा मारकर वहां भी भारी मात्रा में तेल जब्त किया गया।
इसकी जानकारी अभिहित अधिकारी मानिक चंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा के नेतृत्व में कसया नगर में खाद्य वस्तुओं की दुकानों की जांच की गई। सपहां रोड स्थित अजय किराना स्टोर पर खाद्य तेलों की जांच की गई। वहां एक रिफाइंड तेल के पैकेट पर वैच नंबर तथा पैकिंग तिथि अंकित नहीं था। मिस्ब्रांडेड व अधोमानक प्रतीत होने पर जांच के लिए नमूना लिया गया। उसे राजकीय जनविश्लेषक उत्तर प्रदेश को जांच के लिए भेज दिया गया। मौके पर प्रतिष्ठान में बचे शेष तेल 350 मिलीलीटर की 19 बोतल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अभिग्रहित कर खाद्य कारोबारकर्ता अजय कुमार गुप्ता को 1691 रुपये का बंध पत्र जमा कराकर उननकी अभिरक्षा में सौंप दिया गया। कारोबारी ने बताया कि यह तेल पडरौना से क्रय किया गया है। खाद्य कारोबारी द्वारा एजेंसी से क्रय किए जाने का बिल भी मौके पर प्रस्तुत किया गया।
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उन्होंने बताया कि उनके साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम पडरौना के सिनेमाहाल रोड स्थित एजेंसी के प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया। वहां रिफाइन ऑयल की कुल मात्रा 332 गत्ता (प्रत्येक गत्ता में 350 एमएल की 24 बोतल) कुल मात्रा 2788.08 लीटर, जिसका कुल मुल्य 223104 रुपये है, उसे सीज कर एजेंसी के प्रोपराइटर लाल बाबू जायसवाल के प्रतिनिधि सूरज जायसवाल की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। साथ ही साथ मौके पर बिक्री के लिए रखे राहुल ब्रांड के सरसों तेल का नमूना संग्रह कर राजकीय जन विश्लेषक उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इसके अलावा मंसाछापर रोड पर स्थित मेसर्स प्रिंस कुमार व प्रो. राधेश्याम गुप्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर बिक्री के लिए भंडारित अरहर दाल (पीकेआरजे. ब्रांड) के अधोमानक होने की आशंका के आधार पर नमूना संग्रह किया गया तथा शेष अरहर दाल कुल मात्रा 449 किलोग्राम कीमत 40410 रुपये को सीज कर खाद्य कारोबारी की अभिरक्षा में दे दिया गया।

उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की तरफ से आठ मार्च 2021 के क्रम में आठ जून 2021 से सरसों के तेल की किसी अन्य खाद्य तेल में ब्लेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए जनपद के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकार के सरसों के तेल के ब्लेंडेड उत्पाद का कारोबार न करें।
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