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Kushinagar News: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अटका प्राचीन कुएं का जीर्णोद्धार
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संवाद न्यूज एजेंसी
पकड़ियार बाजार। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नौरंगिया ब्लॉक के खजूरी गांव में प्राचीन कुएं का जीर्णोद्धार कराने पहुंची पुलिस, ग्राम पंचायत सचिव और प्रशासक को सोमवार को राजस्व कर्मचारियों का घंटों इंतजार करना पड़ा।
राजस्व टीम के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण कुएं का जीर्णोद्धार कार्य शुरू नहीं हो सका। पुलिस और ब्लॉक कर्मियों को वापस लौटना पड़ा।खजूरी गांव निवासी ताराचंद जायसवाल ने राजस्व अभिलेख में गाटा संख्या 110 में दर्ज प्राचीन कुएं पर छोटे और तूफानी मियां की तरफ से किए गए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कुएं को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर बीते 6 जून 2025 को तहसीलदार पडरौना की ओर से गठित राजस्व टीम ने कुएं की पैमाइश कर चिह्नांकन कराया था और कुएं से मिट्टी भी निकलवाई थी, लेकिन इसके बाद भी जीर्णोद्धार कार्य पूरा नहीं हो सका।
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कार्य को गति देने के लिए याचिकाकर्ता ताराचंद जायसवाल और कन्हैया विश्वकर्मा ने बीते 24 जुलाई 2026 को सीडीओ और डीपीआरओ को मामले में पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।
मामले में अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार सुबह करीब 10:0 बजे पुलिस बल के साथ ग्राम सचिव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काम शुरू कराने के लिए राजस्व टीम का इंतजार करने लगी। दोपहर बाद एक बजे तक पुलिस और ब्लॉक कर्मचारी मौके पर डटे रहे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के नहीं आने से कार्य शुरू नहीं हो पाया और टीम को वापस लौटना पड़ा।
इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व टीम के नहीं पहुंचने से कुएं के जीर्णोद्धार कार्य नहीं हो सका है। दोनों पक्षों को मंगलवार को तलब किया गया है।
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पकड़ियार बाजार। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नौरंगिया ब्लॉक के खजूरी गांव में प्राचीन कुएं का जीर्णोद्धार कराने पहुंची पुलिस, ग्राम पंचायत सचिव और प्रशासक को सोमवार को राजस्व कर्मचारियों का घंटों इंतजार करना पड़ा।
राजस्व टीम के मौके पर नहीं पहुंचने के कारण कुएं का जीर्णोद्धार कार्य शुरू नहीं हो सका। पुलिस और ब्लॉक कर्मियों को वापस लौटना पड़ा।खजूरी गांव निवासी ताराचंद जायसवाल ने राजस्व अभिलेख में गाटा संख्या 110 में दर्ज प्राचीन कुएं पर छोटे और तूफानी मियां की तरफ से किए गए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कुएं को अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर बीते 6 जून 2025 को तहसीलदार पडरौना की ओर से गठित राजस्व टीम ने कुएं की पैमाइश कर चिह्नांकन कराया था और कुएं से मिट्टी भी निकलवाई थी, लेकिन इसके बाद भी जीर्णोद्धार कार्य पूरा नहीं हो सका।
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कार्य को गति देने के लिए याचिकाकर्ता ताराचंद जायसवाल और कन्हैया विश्वकर्मा ने बीते 24 जुलाई 2026 को सीडीओ और डीपीआरओ को मामले में पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी।
मामले में अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार सुबह करीब 10:0 बजे पुलिस बल के साथ ग्राम सचिव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और काम शुरू कराने के लिए राजस्व टीम का इंतजार करने लगी। दोपहर बाद एक बजे तक पुलिस और ब्लॉक कर्मचारी मौके पर डटे रहे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के नहीं आने से कार्य शुरू नहीं हो पाया और टीम को वापस लौटना पड़ा।
इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्व टीम के नहीं पहुंचने से कुएं के जीर्णोद्धार कार्य नहीं हो सका है। दोनों पक्षों को मंगलवार को तलब किया गया है।