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Kushinagar News: धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों को भेजा जेल
Tue, 09 May 2023 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 09 May 2023 01:09 AM IST
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धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी दो महिलाओं व एक पुरुष के विरुद्ध दर्ज है मुकदमा
खड्डा के भुजौली में धर्म परिवर्तन के आरोप में पकड़े गए थे
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की आरोपी दो महिलाओं व एक पुरुष के विरुद्ध रात में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया। ये बीमारियां ठीक करने और प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।
रविवार को भुजौली गांव के सरेह में महिला-पुरुषों की भीड़ एकत्र कर एक गिलास पानी पीने से बीमारी ठीक करने, आर्थिक समृद्ध बनाने व रुपये का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने अजित कुमार शर्मा, सावित्री देवी और गीता देवी को गिरफ्तार किया था। इनके पास से धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी।
इन तीनों के विरुद्ध खड्डा थाने के उप निरीक्षक अखिलेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 एवं समाज में धार्मिक भेदभाव फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सोमवार को चालान कर दिया गया।
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इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि मुकदमे में नामजद तीनों का नियमानुसार चालान किया गया है।
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खड्डा के भुजौली में धर्म परिवर्तन के आरोप में पकड़े गए थे
संवाद न्यूज एजेंसी
खड्डा। लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने की आरोपी दो महिलाओं व एक पुरुष के विरुद्ध रात में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने सोमवार को उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया। ये बीमारियां ठीक करने और प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे।
रविवार को भुजौली गांव के सरेह में महिला-पुरुषों की भीड़ एकत्र कर एक गिलास पानी पीने से बीमारी ठीक करने, आर्थिक समृद्ध बनाने व रुपये का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने अजित कुमार शर्मा, सावित्री देवी और गीता देवी को गिरफ्तार किया था। इनके पास से धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी।
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इन तीनों के विरुद्ध खड्डा थाने के उप निरीक्षक अखिलेश यादव की तहरीर पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 एवं समाज में धार्मिक भेदभाव फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सोमवार को चालान कर दिया गया।
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इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि मुकदमे में नामजद तीनों का नियमानुसार चालान किया गया है।