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Kushinagar News: नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाले की जमानत याचिका खारिज
Wed, 26 Jul 2023 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 26 Jul 2023 11:51 PM IST
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- हाटा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को एडीजे ने खारिज कर दी। आरोपी हाटा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने बताया कि हाटा कोतवाली क्षेत्र के निवासी वादी ने तहरीर दी थी। उन्होंने हाटा कोतवाली की पुलिस को बताया था कि 02 जून 2022 को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नान्हू मुंडेरा निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा उनकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर उन्होंने तहरीर दी। उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद केस दर्ज किया।
कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को आरोपी के साथ पकड़ लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई। बुधवार को आरोपी की तरफ से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायालय प्रभारी न्यायाधीश पॉक्सो शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
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पडरौना। एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने वाले आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को एडीजे ने खारिज कर दी। आरोपी हाटा कोतवाली क्षेत्र का निवासी है।
अभियोजन पक्ष की तरफ़ से इस मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने बताया कि हाटा कोतवाली क्षेत्र के निवासी वादी ने तहरीर दी थी। उन्होंने हाटा कोतवाली की पुलिस को बताया था कि 02 जून 2022 को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नान्हू मुंडेरा निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा उनकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर उन्होंने तहरीर दी। उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद केस दर्ज किया।
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कुछ दिन बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को आरोपी के साथ पकड़ लिया। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई। बुधवार को आरोपी की तरफ से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायालय प्रभारी न्यायाधीश पॉक्सो शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
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