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Kushinagar News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Wed, 14 May 2025 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Wed, 14 May 2025 01:43 AM IST
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Rape convict sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
पडरौना। मंदबुद्धि किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनाया। अदालत ने इस अपराध पर चिंता जताई। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी मंदबुद्धि है। वह 16 अप्रैल वर्ष 2017 को पड़ोस की महिलाओं के साथ शाम को गांव के बाहर खेत में गई थी। इस दौरान आरोपी विजय पाठक टॉफी का लालच देकर उसे एक खेत में लेकर चला गया और दुष्कर्म किया।
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रोने की आवाज सुनकर साथ की महिलाएं पहुंची तो विजय पाठक मौके से भाग गया और किशोरी को अस्पताल लेकर गई, जहां उसका इलाज हुआ। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पाक्सो और दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। इसका मुकदमा चल रहा था। इसकी सुनवाई मंगलवार को कोर्ट ने किया।
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