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Kushinagar News: आयुध अधिनियम के आरोपी को पुलिस ने दिलाई सजा
Wed, 18 Oct 2023 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Wed, 18 Oct 2023 11:54 PM IST
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पडरौना। ऑपरेशन कंविक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस ने आयुध अधिनियम में पैरवी कर एक अभियुक्त को बुधवार को सजा दिलाई। जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई गई।
एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कंविक्शन के तहत निरंतर पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में कप्तानगंज थाने में आयुध अधिनियम में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की ओर से पैरवी की गई। इसके फलस्वरुप कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कारीतीन निवासी मंगरु पुत्र जगरनाथ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे सजा दिलाने में विवेचक एसआई एके सिंह, एपीओ आरके पांडेय एवं पैरोकार कांस्टेबल संदीप सरोज का योगदान रहा।
इनके अलावा मारपीट के मामले में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के चितहां गांव के निवासी तीन भाइयों गजानंद, बैजनाथ और शिव पुत्र त्रियुगी के खिलाफ साक्ष्य मिलनने पर न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं प्रत्येक को 700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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राकेश कुमार गौंड़ ।
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एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन कंविक्शन के तहत निरंतर पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में कप्तानगंज थाने में आयुध अधिनियम में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस व मॉनिटरिंग सेल की ओर से पैरवी की गई। इसके फलस्वरुप कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कारीतीन निवासी मंगरु पुत्र जगरनाथ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे सजा दिलाने में विवेचक एसआई एके सिंह, एपीओ आरके पांडेय एवं पैरोकार कांस्टेबल संदीप सरोज का योगदान रहा।
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इनके अलावा मारपीट के मामले में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के चितहां गांव के निवासी तीन भाइयों गजानंद, बैजनाथ और शिव पुत्र त्रियुगी के खिलाफ साक्ष्य मिलनने पर न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं प्रत्येक को 700 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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राकेश कुमार गौंड़ ।